आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, कार्य, वेतन, नियुक्ति, कृत्य तथा अधिकार के विषय में पढेंगे. उपराष्ट्रपति की सूची और उसके चुनाव के विषय में भी जानेंगे. अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान ने भी उपराष्ट्रपति (Vice-President) के पद की व्यवस्था की है. संविधानके अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक में गुप्त मतदान द्वारा एकल हस्तांतरणीय मतदान (single transferable vote – STV) द्वारा होता है. वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति (Vice-President) के पद पर निर्वाचित हो सकता है जो —
क) भारत का नागरिक हो
ख) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
ग) राज्य सभा की सदस्यता की योग्यता रखता हो
घ) भारत सरकार या राज्य सरकारों के अधीन या उनमें किसी के द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो. राष्ट्रपति, संघ के मंत्री, राज्यपाल तथा राज्यों के मंत्री लाभ का पद धारण किये हुए नहीं समझे जायेंगे.
उपराष्ट्रपति (Vice-President) संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा. यदि निर्वाचन के पूर्व वह सदस्य रहा हो, तो निर्वाचित होने की तिथि से उसकी सदस्यता का अंत हो जायेगा. उसका कार्यकाल 5 साल है, लेकिन इस अवधि के भीतर भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर हट सकता है या राज्य सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा, जिसे लोक सभा ने स्वीकार कर लिया हो, वह हटाया जा सकता है. लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी. 1999 के एक अधिनियम के अनुसार vice-president को, जो राज्य सभा का सभापति होता है, 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा (जिसे अब बढ़ाकर 1,25,000 रु. कर दिया गया है).
उपराष्ट्रपति कृत्य तथा अधिकार
उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे सभापति के सभी सामान्य अधिकार दिए जाते हैं. राज्य सभा में मतदान के समय दोनों पक्षों के बराबर मत होने उसे निर्णायक मतदान का अधिकार है. लेकिन, वह सामान्य सदस्यों की भाँति साधारणतया मतदान नहीं कर सकता.
इसके अतिरिक्त, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो, तब नए निर्वाचित राष्ट्रपति के पदग्रहण करने के पूर्व तक Vice-President ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है. जब राष्ट्रपति बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपना काम करने में असमर्थ हो, तब vice-president ही उसका कार्यभार संभालता है. उदाहरण के लिए, जुलाई 1961 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्व. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बीमार पड़ गए थे, तब उपराष्ट्रपति (Vice-President) ने ही उनका कार्यभार संभाला था. राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्यकाल तक के लिए उपराष्ट्रपति को राष्टपति का ही वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएँ मिलती हैं.
भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची - List of Vice Presidents of India
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Sarvapalli Radhakrishnan) - (1888 में जन्म –1975 में मृत्यु) - कार्यकाल 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक
- जाकिर हुसैन (Zakir Hussain) - (1897 में जन्म -1969 में मृत्यु) - कार्यकाल 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक
- वी वी गिरी (V V Giri) - (1894 में जन्म -1980 में मृत्यु) - कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक
- गोपाल स्वरूप पाठक (Gopal Swaroop Pathak) - (1896 में जन्म -1982 में मृत्यु) - कार्यकाल 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक
- बी डी जत्ती (B D Jatty) - (1912 में जन्म -2002 में मृत्यु) - कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक
- मोहम्मद हिदायतुल्ला (Mohamed Hidayatullah) - (1905 में जन्म –1992 में मृत्यु) - कार्यकाल 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक
- रामस्वामी वेंकटरमण (Ramaswamy Venkataraman) - (1910 में जन्म –2009 में मृत्यु) - कार्यकाल 31 अगस्त 1984 से 27 जुलाई 1987 तक
- शंकर दयाल शर्मा (Shankar Dayal Sharma) - (1918 में जन्म –1999 में मृत्यु) - कार्यकाल 3 सितम्बर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक
- के आर नारायणन (R K Narayanan) - (1920 में जन्म –2005 में मृत्यु) - कार्यकाल 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक
- कृष्णकांत (Krishna Kant) - (1927 में जन्म –2002 में मृत्यु) - कार्यकाल 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक
- भैरो सिंह शेखावत (Bhairon Singh Shekhawat) - (1923 में जन्म –2010 में मृत्यु) - कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक
- हामिद अंसारी (Hamid Ansari) - (जन्म 1937 में) - 11 अगस्त 2007 से 7 अगस्त 2017
- वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) – (जन्म 1 जुलाई 1949) - 8 अगस्त 2017 से अब तक
0 comments:
Post a Comment