स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति की सूची| List of President of India in hindi

देश के राष्ट्रपति को देश का प्रथम व् सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है. राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि उनका चुनाव जनता द्वारा चुने गए संसद सदस्य व् सभी प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है. राष्ट्रपति अपने पद की शपत भारत के मुख्य न्यायधीश (सुप्रीमकोर्ट के जज) के सामने लेते है. अगर मुख्य न्यायधीश उपस्थित नहीं होते तब सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज इस शपथ समारोह में शामिल होते है. भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में बने राष्ट्रपति भवन में रहते है.


आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति –
भारत देश को अंग्रेजो से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उस समय जोर्ज 6 देश के जनरल गवर्नर थे.  आजादी के बाद भारत के संबिधान को बनने में कुछ लगा, जब तक पहले जैसे ही कार्यकाल चला आ रहा था. भारत देश का पूरा नया संविधान डॉ भीमराव अम्बेडकर की देख रेख में बनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 में सबके सामने रखा गया. इसके बाद सम्राट के कार्यकालों व् जनरल गवर्नर के कार्यकाल को समाप्त कर देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेन्द्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया. भारत गणराज्य के संविधान ने देश के राष्ट्रपति को ये उत्तरदायीत्व और अधिकार दिया कि वे देश के संविधान की पूरी निष्ठा व् लगन से रक्षा करें. संविधान की कार्यपालिका के अनुसार किसी भी तरह के नए व् पुराने नियम में बदलाव राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संभव है. किसी भी तरह की असंवैधानिक बातों को राष्ट्रपति स्वीकार नहीं करते है. राष्ट्रपति भारत देश के संविधान के सबसे सशक्त और मजबूत रक्षक होते है.
राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया (President of India Selection Process)–
पात्रता – राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है –
  • भारत का नागरिक होना चाहिए
  • 35 साल या उससे अधिक उम्र आवश्यक है.
  • लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है.
अगर कोई नागरिक किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में काम करता है तो वह राष्ट्रपति बनने के पात्र नहीं है. राष्ट्रपति बनने के लिए जरुरी है कि नागरिक कोई भी सरकारी काम ना करता हो.

कुछ कार्यालय के धारक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते है, वो इस प्रकार है –
  • वर्तमान उपराष्ट्रपति
  • किसी भी प्रदेश का गवर्नर
  • किसी भी प्रदेश व् भारत देश का संघ मंत्री ( इसमें प्रधानमंत्री व् मुख्यमंत्री भी आते है)
अगर उपराष्ट्रपति, गवर्नर या कोई मंत्री राष्ट्रपति के तौर पर चुना जाता है तो उसे अपने पुराने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है.
राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें –
  • राष्ट्रपति पद के चिनव के बाद वे संसद या किसी भी प्रदेश की विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकते है. अगर वो पहले से इसके सदस्य है तो उन्हें उस पद से इस्तीफ़ा देना होगा.
  • राष्टपति की किसी भी सरकारी ऑफिस के मुनाफों में हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए.
  • राष्ट्रपति बिना किसी भुगतान के राष्ट्रपति भवन का इस्तेमाल कर सकता है.
चुनाव प्रक्रिया –
राष्ट्रपति पद रिक्त होने के कुछ समय पहले ही इसके चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इसके लिए सभी विधानसभा के कोई भी सदस्य खड़े हो सकते है. चुनाव के लिए लोगों के नाम  की घोषणा राष्ट्रपति के ऑफिस में होती है, इसके लिए पहले 50 लोगों को  मतदाता सूचि में पहले रखा जाता है, फिर दुसरे 50 लोगों को स्थान मिलता है. प्रत्येक उम्मीदवार को सुरक्षा जमा राशी के रूप में 15 हजार रुपय रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया में जमा करना होता है.
कर्तव्य व् शक्तियां –
राष्ट्रपति का पहला कर्तव्य होता है कि वह भारत के संविधान, उसके कानून का बचाव करे.
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Milan Tomic

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